6 साल की मासूम को टीचर ने बनाया हवस का शिकार

हाल ही में बेंगलुरू में रेप का एक मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि फिर इस घिनौने जुर्म का एक खौफनाक चेहरा सामने आया है। यह दूसरा मामला 6 साल की बच्ची के साथ मंगल के रोज़ और बुध के रोज़ को दो बार हुआ। और तो और मासूम के साथ ये घिनौना काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी के स्कूल का हिन्दी सब्जेक्ट का टीचर है।

इत्तेला के मुताबिक 6 साल की बच्ची के साथ मंगल और बुध के रोज़ प्राइवेट स्कूल के एक हिन्दी टीचर ने कैंपस में ही रेप किया। यह स्कूल ईस्ट बेंगलुरू में है। 37 साल के इस टीचर की पहचान जयशंकर नाम से हई है। जुमेरात के रोज़ पुलिस इसे पूछताछ के लिए साथ ले गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसने बॉयज टॉइलट में रेप किया। मंगल के रोज़ जब क्लास वन की इस बच्ची ने प्राइवेट पार्ट में जलन की बात कही तो मां को लगा कि इन्फेक्शन है। बुध की शाम को बच्ची ने एक बार फिर से दर्द की बात कही। इस शिकायत के बाद मां बच्ची को लेकर Gynecologist के पास पहुंचीं।

डॉक्टर ने साफ कहा कि बच्ची पर जिंसी हमला हुआ है। डॉक्टर ने तहरीरी तौर पर कुछ भी देने से इनकार कर दिया। इससे पुलिस को आगे की कार्रवाई करने में मदद मिलती लेकिन डॉक्टर ने कोई मदद नहीं की। जुमेरात के रोज़ बच्ची को स्कूल भेज मां ने अपनी ऑफिस की साथी को पूरा वाकया बताया तो दोस्त ने चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल करने की कोशिश की लेकिन कई कॉल के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।

इसके बाद इन्होंने चाइल्ड वेलफेयर कमिटी से राबिता किया । खातून की कॉलिग एक एनजीओ वर्कर की राबिते में भी थी जिसे वह पहले से जानती थी। उस एनजीओ वर्कर ने बच्ची को सरकारी हॉस्पिटल में शरीक कराया। उस वक्त हॉस्पिटल में सिर्फ एक Gynecologist थी और एक Pediatrician डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि इन मामलों में फोरेंसिक एक्सपर्ट से मेडिकल जांच होती है। इसके बाद सीडब्ल्यूसी के मेम्बर ने जीवन बीमा नगर पुलिस से संपर्क साधा।

बच्ची के वालिद ड्राइवर हैं। मां बच्ची को पुलिस स्टेशन लेकर 3.30 शाम में पहुंची। बच्ची ने टीचर का नाम बताया। इस बुनियाद पर पुलिस ने टीचर के अरेस्ट किया। तकरीबन 9.40 बजे पुलिस स्कूल में जांच के लिए पहुंची। घर वाले देखकर हैरान रह गए कि उस टीचर ने बच्ची की मां को भी ट्युशन दिया था। पुलिस ज़राये ने बताया कि बच्ची को जुमेरात की रात मेडिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल में शरीक किया गया है।

जीवन बीमा पुलिस ने आईपीसी की दफा 376 और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रोम सेक्शुअल ऑफेंसेज (पॉक्सो) एक्ट के सेक्शन 5 और 16 के तहत मामले दर्ज किए हैं। स्कूल स्टेट बोर्ड से अफलिएटेड है। पुलिस ने बताया कि स्कूल में सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। पुलिस ने गाइडलाइन पर अमल नहीं करने के मामले में स्कूल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।