685 मुलाज़िमीन की सर्विस बाकायदा करने का हुक्म

रांची : लेबर अदालत ने झारखंड रियासती तूअनाई डेवलोपमेंट कॉर्पोरेशन में काम कर रहे 685 कांट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाले मुलाज़िमीन की सर्विस बक़ायदा करने का हुक्म दिया है। कांट्रैक्ट बेसिस के मामले पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह हुक्म दिया। इस हुक्म का फाइदा कांट्रैक्ट बेसिस पर काम रहे जूनियर, सीनियर और एसिस्टेंट बिजली एंजिनियर और दीगर मुलाज़िमीन को फाइदा मिलेगा।

इन मुलाज़िमीन की तकर्रुरी साल 2006 में मौजूदा झारखंड रियासत बिजली बोर्ड में हुई थी। इसके बाद से वह मुसलसल काम कर रहे थे। सर्विस बाकायदा करने के लिए इन्होंने महकमा और बोर्ड को कई बार दरख्वास्त दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसके बाद उन्होंने लेबर अदालत में मामला दायर किया।

नौ नवंबर को लेबर अदालत ने फैसला सुनाते हुए कांट्रैक्ट बेसिस की सर्विस को बाकायदा करने का हुक्म दिया। इस हुक्म में झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन के जेनरल वज़ीर संजय कुमार सिन्हा, निरंजन लाल, संतोष कुमार, आशीष कुमार, वरुण कुमार, संजय और दीगर ने इस्तकबाल किया है।