UP में 75 फीसद जनता नॉनवेज खाते हैं, लेकिन उनके लिए गोश्त का कोई इंतेज़ाम नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश में बूचड़खाने और मांस की दुकानें खोले जाने की मांग करने वाली याचिका पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को 12 मई के हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए था। हाईकोर्ट ने राज्य के जनता को बड़ा सबर करने वाला बताते हुए कहा कि राज्य के 75 फ़ीसद जनता नॉनवेज खाते हैं, लेकिन जनता के लिए गोश्त का कोई इंतेज़ाम नहीं है।

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एडिशनल एडवोकेट मनीष गोयल ने अदालत से 28 नवम्बर तक का समय मांगा है। गोयल ने कोर्ट के आदेश का पालन करने से संबंधित सरकार का जवाब दर्ज करने के लिए मोहलत चाहती है। गौरतलब है कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में 37 याचिका दायर हैं। सभी याचिकाओं पर चीफ जस्टिस बीडी भोंसले की नेतृत्व वाली बेंच एक साथ सुनवाई कर रही है।

उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई 2017 को राज्य के हर जिले में स्लॉटर हाउस खोलने का आदेश दिया था। इसके साथ ही बूचड़खाने के मोडरेशन के लिए राज्य सरकार को बजट मोहय्या कराने की भी हिदायत दी थी।