9 बागी विधायकों के मामले की सुनवाई 24 अगस्ट तक स्थगित

नई दिल्ली: उत्तराखंड के बर्खास्त नौ विद्रोही विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस सी नागपाल की बेंच ने मामले की सुनवाई 24 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी विधानसभा में 18 मार्च को पारित वित्तीय विधेयक और कांग्रेस से बर्खास्त किए गए पार्टी के नौ विद्रोही विधायकों के मामले में और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू लगाए जाने के मामले में आज सुनवाई होनी थी लेकिन कांग्रेस के वकील ने बैंच‌ को बताया कि उनके बागी विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

इस तर्क को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मिश्रा ने बागी विधायकों से जवाब दाखिल करने को कहा.मालयाती बिल पर मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले ही हलफनामा दाखिल कर चुके हैं कि बिल 18 मार्च को पास हो चुका है जिस पर केंद्र अपना जवाब दाखिल करे गा.खयाल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने गत छह मई को राष्ट्रपति शासन को अवैध ठहराने वाली श्री रावत की याचिका पर पिछले दस मई फ्लोर टेस्ट पूछने का फैसला सुनाया था। फ्लोर टेस्ट के नतीजे पर शीर्ष अदालत ने ग्यारह मई को सुनवाई करके राष्ट्रपति शासन समाप्त करके रावत सरकार को बहाल कर दिया था।