90 दिनों में जैक बोर्ड का क़याम नहीं, तो अज खुद नोटिस

रांची 25 अप्रैल : झारखंड हाइकोर्ट ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल(जैक) के बोर्ड की तशकील को लेकर दायर तौहीन मामले में आखरी मौका दिया है। कोर्ट ने रियासती हुकूमत को 90 दिनों का समय देते हुए तौहीन दरख्वास्त नोटिस आमद कर दी। कहा कि मुक़र्रर मुद्दत में बोर्ड का तशकील नहीं हुआ, तो अज़ खुद नोटिस लेते हुए तौहीन की कार्रवाई की जायेगी। इससे साबिक़ हुकूमत की तरफ से बताया गया कि बोर्ड तशकील की अमल चल रही है। दरख्वास्त मांगे गये थे।

स्क्रूटनी और इंतेखाब के लिए और वक़्त देने की अपील की गई है।
काबिले ज़िक्र है कि झारखंड रियासत इंटरमीडियट अस्ताज़ा और शिक्षकेतर मुलाजिम फेड्रेसन के जनरल सेक्रेटरी रघुनाथ सिंह ने तौहीन दरख्वास्त दाखिल की थी।

याचिका में कहा गया कि नौ जून 2010 से जैक बिना बोर्ड का ही काम कर रहा है। बोर्ड तशकील के मुद्दे पर मुफाद आमा की अर्ज़ दायर की गयी। कोर्ट में नौ नवंबर 2012 को रियासती हुकूमत ने अंडरटेकिंग दाखिल की, इसमें कहा गया कि दो माह में बोर्ड का तशकील कर लिया जायेगा। वक़्त खत्म हो जाने के बाद भी बोर्ड का तशकील नहीं होने पर ख्वाह ने तौहीन दरख्वास्त दायर कर कोर्ट के साबिक़ के हुक्म की तामिल कराने की दरख्वास्त की।