Aadhaar के लिए गलत इनफार्मेशन देने वालों की अब खैर नही।

नई दिल्ली: आधार नंबर पाने के लिए गलत इनफार्मेशन देने वाले लोगों को अब बक्शा नही जायेगा सूत्रों के  मुताबिक़ पता चला है कि ऐसे लोगों को तीन साल की जेल और एक लाख रुपये तक के  जुर्माने की सजा हो सकती है। खास बात यह है कि अगर कोई कंपनी या आदमी आधार नंबर धारक किसी भी आदमी के बारे में जानकारी लीक करता है तो उसे भी तीन साल का सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, अब किसी भी तरह की सरकारी सब्सिडी का लाभ आधार नंबर के बगैर नहीं मिलेगा। हालांकि, अगर किसी आदमी के पास ‘आधार’ नंबर है तो महज उसके आधार पर वह भारतीय नागरिकता का दावा नहीं कर सकेगा।

मनी बिल के तौर पर किया पेश वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वीरवार को संसद के निचले सदन में आधार बिल  2016 पेश किया। अरुण जेटली ने यह बिल मनी बिल  के तौर पर लोकसभा में पेश किया है। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण अब यह बिल संसद के उच्च सदन में रुक नहीं सकता। राज्यसभा को एक निश्चित अवधि में इसे पारित करना होगा। बिल की धारा-34 के अनुसार आधार नंबर के लिए गलत जानकारी देने पर या दूसरे के नाम से फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को तीन साल की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा।