सरकारी लाभ के लिए आधार कार्ड अनिवार्यता की तारीख बढ़ी

केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 कर दी गई है।

पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर 2017 थी। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है।

कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। नवंबर के पहले सप्ताह में इन याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की जा रही है कि याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था।

केंद्र सरकार ने उस वक्त कहा था कि समाज के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए 30 सितबंर तक कि छूट दी है, जिसका मतलब है अगर 30 सितंबर के बाद आधार कार्ड नहीं होगा तो इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।