अहमदाबाद: गुजरात में अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल पकड़े गए अक्षरधाम मंदिर आतंकवादी हमले के आरोपी अब्दुल रशीद अजमेरी को पुलिस रिमांड पर सौंपने से आज यहां एक विशेष अदालत ने इनकार कर दिया।
खबर के मुताबिक़ विशेष न्यायाधीश पी.बी. देसाई ने पुलिस को 10 दिनों तक जेल में जाकर जांच करने की इजाजत दी। इसे पकड़ने वाली पुलिस की क्राइम ब्रांच के एसीपी राजदीप सिंह मिलाप ने बताया कि अजमेरी (60) को न्यायाधीश देसाई की निवास पर पेश करके 14 दिन के रिमांड की मांग किया गया था।
लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया, सुधीर बरहम भट्ट ने बताया कि न्यायाधीश ने रिमांड देने से इनकार कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसके दूसरे सजा पा चुके दोषी को बरी कर दिया है। उन्होंने अजमेरी को न्यायिक हिरासत में यहाँ साबरमती जेल भेजने का आदेश दिया। पुलिस उससे सुबह दस बजे से आधी रात तक अदालत में ही पूछ सकती है।
गौरलतब है कि इस मामले में अजमेरी 9 वां अभियुक्त हैं। इससे पहले पकडे गए आठ में से तीन को पोटा कोर्ट ने फांसी की सजा दो को उम्र क़ैद और तीन को पांच पांच साल की क़ैद की सज़ा सुनाई थी।