अबु सलेम की शादी में बाधा, 45 दिनों की पैरोल की अर्जी खारिज

अबु सलेम अब शादी करके घर बसाना चाहता है. इसके लिए उसे 45 दिन की पैरोल चाहिए। अबू ने पैरोल के लिए नवी मुंबई के तलोजा जेल अथॉरिटी और प्रीज़न डिपार्टमेंट में अर्जी दी है।

जानकारी के मुताबिक, अबु सलेम अपनी गर्लफ्रेंड कौसर बहार से 5 मई को निकाह करेगा. इसके बाद रिसेप्शन भी दिया जाएगा. हालांकि, नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अबु सलेम की अर्जी खारिज कर दी है।

इस मामले में डॉन अबु सलेम की अर्जी की एक कॉपी मुम्ब्रा पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन के लिए भेजी गई है।

पुलिस ने डॉन की होने वाली बीवी कौसर बहार और उसके परिवारवालो से पूछताछ की है। कौसर बहार के बयान में इस बात की पुष्टि हुई है कि 5 मई को अबु सलेम पैरोल पर बाहर आकर उससे निकाह करना चाहता है।

बता दें कि इसके पहले अबु सलेम ने पेशे से वकील कौसर बहार से शादी करने को लेकर टाडा कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट में क्राइम ब्रांच ने कहा था कि वो अबु सलेम को शादी करने के लिए पैरोल नही दे सकते, क्योंकि इससे उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

डॉन अबु सलेम की इस प्रेम कहानी की शुरुआत साल 2014 में तब उभरकर सामने आई थी। जब लखनऊ में फेक पासपोर्ट की पेशी के दौरान ट्रेन में ले जाते समय फोन पर ही उसकी निकाहनामा पढ़ाकर शादी हुई थी।

टाडा कोर्ट ने इस मामले के सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए थे, जिसकी रिपोर्ट ठाणे क्राइम ब्रांच ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. पुलिस ने कहा था कि क्राइम ब्रांच को अबु सलेम और कौसर बहार के शादी के सबूत नही मिले है।

इसके कुछ दिनों बाद कौसर बहार ने टाडा कोर्ट में अर्जी फाइल कर कहा था कि अबु सलेम के साथ उसका नाम जुड़ चुका है। अब वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए अबु सलेम से शादी करना चाहती है। अगर ऐसा नहीं होगा, तो बदनामी की वजह से वो आत्महत्या भी कर सकती है।

कौसर के इस बयान के बाद अबु सलेम ने भी उससे शादी की रजामंदी जाहिर की थी। इसके लिए उसने टाडा कोर्ट में अर्जी दायर कर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मैरिज रजिस्ट्रार में जाकर शादी की अनुमति मांगी थी।

क्राइम ब्रांच ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए इस अर्जी का विरोध किया था। जिसके बाद टाडा कोर्ट ने अबु सलेम और कौसर बहार की शादी की अर्जी खारिज कर दी थी।

बता दें कि अबु सलेम को 1993 बम धमाकों के मामले में उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। जबकि बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में उसे 10 साल की सजा मिली है। इसके अलावा अबु पर दिल्ली में अशोक गुप्ता से वसूली केस और यूपी में फेक पासपोर्ट के केस भी चल रहे हैं।