पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुक आउट नोटिस पर मद्रास हाई कोर्ट के अंतरिम रोक लगाने के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
इसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। CBI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए।
सीबीआई ने कहा कि लुकआउट नोटिस (LOC) का मतलब यह नहीं है कि कार्ति को जेल में ठूंस दिया जाएगा. ये इसलिए किया गया ताकि वो विदेश जाने से पहले एजेंसियों को सूचित करें।
मद्रास हाईकोर्ट ने LOC पर अंतरिम रोक लगाई लेकिन ये हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है क्योंकि ये FIR दिल्ली में दर्ज की गई।
सुनवाई के दौरान CJI खेहर ने ASG तुषार मेहता से कहा कि एेसा ही लगा जैसे सीबीआई कार्ति को जेल में ठूंस देगी। हालांकि सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
इसके साथ ही कार्ति के विदेश जाने पर रोक लगा दी गई। नतीजतन लुक आउट नोटिस फिर प्रभावी हो गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्ति 18 अगस्त को बताएं कि वह जांच में कब शामिल होंगे।