खाने की चीजों में मिलावट करने पर अब हो सकती है उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के संशोधन प्रस्ताव में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद अब अगर कोई कंपनी या दुकानदार खाने-पीने की चीजों में मिलावट करते हुए पकड़ा गया तो उसे उम्रकैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

Facebook पे हमारे पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करिये

खबर के मुताबिक, एफएसएसएआई ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर किया है जिसमें मिलावट रोकने के लिए सख्त प्रावधान बनाने की बात कही थी। इस एक्ट में कुल 100 संशोधनों का ड्राफ्ट जारी किया गया है। जारी ड्राफ्ट के अनुसार अगर कोई शख्स मिलावटखोरी का काम करता है और उससे खाने वाले को नुकसान, मृत्यु, बीमारी होती है तो आरोपी को कम से कम सात साल जेल की सजा देनी चाहिए। यही नहीं, इस सजा को बढ़ाकर उम्रकैद में भी बदला जा सकता है।

ड्राफ्ट में जुर्माना के भी प्रावधान की बात कही गई है। जिसके अनुसार कम से कम 10 लाख रुपये जुर्माना दिया जा सका है। संशोधनों पर 2 जुलाई तक लोगों से टिप्पणियां मांगी गई हैं।

इसके अलावा राज्यों के लिए अलग अथॉरिटी बनाने का भी प्रस्ताव है। इसके तहत राज्यों में भी फूड सेफ्टी अथॉरिटी बनाने, फूड सेफ्टी अधिकारी के काम में बाधा डालने, धमकी देने और हमला करने की सजा भी बढ़ाने का प्रस्ताव है।