बिना किसी ठोस वजह के तीन तलाक देने वालों का सामाजिक बहिष्कार होगा: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि बिना ठोस आधार के तीन तलाक नहीं दिया जा सकता है। शरिया में बताए गए कारणों के अलावा यदि कोई किसी भी बहाने से तीन तलाक देता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा।

बोर्ड ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर नासमझी है और इसे दूर करने के लिए नियम-कायदे जारी किए जाएंगे। हालांकि, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके कानूनी पहलू पर कुछ भी साफ़ नहीं किया।

बोर्ड ने मियां बीवी विवाद पर कोड ऑफ कंडक्ट जारी करने की बात कही है। साथ ही पुरुषों से महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की अपील की। शादी में फिजूलखर्ची से बचने की भी सलाह दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर कहा गया कि कोर्ट से फैसले के बाद ही इस पर कोई राय रखेंगे। बोर्ड ने तलाकशुदा महिलाओं को हक देने की बात कही गई है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक की संवैधानिक मान्यता पर सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमिटी ने फैसला किया कि इस मुद्दे पर ‘बाहरी हस्तक्षेप’ को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बताया गया कि यह शरिया का हिस्सा है और धार्मिक नियम होने की वजह से यह मौलिक अधिकार भी है।