HC ने दिया जय गुरुदेव आश्रम के अवैध कब्ज़े को तोड़ने का आदेश, कहा- डेरा जैसे हालात ना बनने पाएं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में जय गुरुदेव आश्रम के अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दिया है, साथ ही कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं ताकि डेरा सच्चा सौदा जैसी स्थिति पैदा ना हो । हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अवैध निर्माण को प्रशासन पिछले कई सालों से नहीं हटा पा रहा है । भक्तों के दबाव में कार्रवाई नहीं हो पा रही थी।

नेशनल हाइवे के किनारे बने संगमरमर के आश्रम के पीछे जयगुरुदेव की समाधि‍ है। इस जगह अवैध रूप से 250 फीट ऊंचा निर्माण कार्य चल रहा है। यहां जयगुरुदेव आश्रम की तरफ से कानूनों को तोड़कर निर्माण हो रहा है।

साल 2012 में जयगुरुदेव के निधन के बाद भव्‍य मंदिर के पीछे समाधि बना दी गई थी। यह जमीन राज्‍य सरकार ने 99 साल के पट्टे 30 साल पहले दी थी। अब जयगुरुदेव के समाधिस्‍थल पर निर्माण चल रहा है। यहां मंदिर बन रहा है, जो 250 फीट से ज्‍यादा ऊंचा होगा। और इसका निर्माण पिछले तीन सालों से चल रहा है ।

इस निर्माण के लिए आश्रम ने मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) से परमिशन भी नहीं ली है । विवाद की स्थिति पैदा होने के बाद 2014 में आश्रम की तरफ से नक्‍शे को पास करवाने के लिए एमवीडीए के ऑफि‍स में भेजा गया और एमवीडीए ने एसडीएम से एनओसी मांगी। लेकिन एसडीएम ने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया क्योंकि यह जमीन लीज पर थी।

विकास प्राधिकरण ने आश्रम जयगुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्‍ट को लिखा कि उत्‍तर प्रदेश नगर योजना व विकास अधिनियम के तहत यहां निर्माण नहीं होना चाहिए। निर्माण तुरंत रोक दिया जाए। जब निर्माण नहीं रुका तो प्राधिकरण के सचिव ने थाना हाइवे प्रभारी से निर्माण कार्य रुकवाने को कहा।
इसके बावजूद निर्माण जारी रहा, तब 24 मई 2016 को प्राधिकरण ने एसएसपी को लेटर भेजकर काम रुनकवाने को कहा। इस पत्र में लिखा है कि प्राधिकरण का अवर अभियंता ने काम रुकवाने की कोशिश, लेकिन ऐसा न हो सका।

इस बीच मथुरा के वकील शैलेंद्र चौहान ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। इस याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि कार्यवाही में भारी सुरक्षा बल तैनात किए जाए, ताकि डेरा सच्चा सौदा जैसी घटना की पुनरावृत्ति यूपी में न हो सके।

साथ ही कोर्ट ने यूपी एसआईडीसी के रिजनल डायरेक्टर को भी आदेश दिया है कि रिहायशी कॉलोनी में औद्योगिक क्षेत्र में स्वीकृत 5 पार्क और खाली जमीन पर उद्योगों का आवंटन रद्द कर पार्क बहाल करे। इसके अलावा उद्योगों के लिए उद्यमियों को अन्य स्थान पर जमीन दे या ब्याज सहित पैसा वापस करे।

हालांकि जयगुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्‍ट के पदाधिकारी चरण सिंह कहते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश को देखा जा रहा है। बाबा जयगुरुदेव की समाधि का निर्माण चल रहा है और यह करोड़ों लोगों की श्रद्धा का मसला है।