इलाहाबाद- हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया है । हॉस्टल के छात्रों ने देशी बम चलाए और कई गाड़ियों को फूंक दिया है। छात्रों का ये बवाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद मचाया है।
दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों से 25 मई तक सभी हॉस्टल पूरी तरह खाली कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हॉस्टल खाली होने के बाद इसकी रंगाई पोताई व मरम्मत का काम विश्वविद्यालय पूरा करे। इस फैसले से आक्रोशित छात्रों ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया है ।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हॉस्टल में रह रहे छात्रों ने उग्र प्रदर्शन चालू कर दिया है । आक्रोशित छात्र शुक्रवार को सड़क पर उतर आए और जमकर हंगामा काटा । छात्रों ने इस फैसले का विरोध करते हुए जमकर तोड़-फोड़ और पथराव किया ।
कोर्ट ने डीएम व एसएसपी इलाहाबाद से कहा है कि वह हर हाल में हास्टल खाली कराकर 26 मई तक उसे विश्वविद्यालय के कब्जे में सौंप दे। कोर्ट ने कुलसचिव को कुलपति के परामर्श पर छात्रावासों को खाली करने की नोटिस जारी करने को कहा है। अदालत ने जिन छात्रों की परीक्षा चल रही है और समर हास्टल की फीस जमा है उन्हें समर हास्टल में कमरा आवंटन करने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुलसचिव से किये जाने वाले कार्य का व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और कहा है कि 26 मई से 10 जून तक हास्टल के सभी काम पूरे कर लिये जाएं। कोर्ट इस याचिका पर अब 9 मई को सुनवाई करेगी।