नई दिल्ली: राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने एक बार फिर कहा है कि पहलू खान के पास गायों को ले जाने के लिए वैध दस्तावेज नहीं थे। साथ ही कहा, वह जरुर गायों को अवैध तरीके से ले जा रहा होगा, इसलिए उसे सजा मिली।
उन्होंने रविवार को दिल्ली में कहा कि एक सब डिवीजनल ऑफिसर के अलावा कोई और दूसरा अधिकारी गाय को ले जाने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता है। कटारिया ने पहलू खान के परिवार वालों के इस दावे को खारिज कर दिया कि उसे अवैध रुप से गाय की तस्करी का आरोपी बताया जा रहा है।
मंत्री ने कहा, कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की लेकिन जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो हमलावर भाग गये। इसके बाद पुलिस ने ही पहलू खान को अस्पताल में भर्ती कराया। उसी दिन हत्या के प्रयास के आरोप में गौरक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बाद में जब पहलू खान की मौत हो गई तो केस हत्या के आरोप में तब्दील हो गया। गृहमंत्री ने कहा कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है।
गौरतलब है कि इस मामले में पहलू खान के खिलाफ भी अवैध रुप से गायें ले जाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। प्रार्थमिकी में लिखा है कि उसके पास गाय की खरीद के वैध दस्तावेज नहीं थे। लेकिन पहलू खान के परिवार वालों का कहना है कि पहलू खान ने हमला करने वालों को गाय की खरीद की रसीद भी दिखाई थी इसके बावजूद वो पहलू खान की पिटाई करते रहे।
कटारिया के मुताबिक वह इस केस में दोनों पक्षों पर कार्रवाई करेंगे। शुक्रवार को राजस्थान सरकार ने अलवर मामले में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा था।