अमेरिका: कोर्ट ने कहा- यात्रा प्रतिबंध का आदेश असंवैधानिक, मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव किया गया था

अमेरिका की एक संघीय अपील कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से यात्रा प्रतिबंध का आदेश असंवैधानिक था, क्योंकि इस में मुसलमानों के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर भेदभाव किया गया था।

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वर्जीनिया राज्य की राजधानी में स्थापित फोर्थ सर्किट फेडरल कोर्ट ऑफ़ अपील ने 4 के मुकाबले 9 के फैसले मं कहा है कि राष्ट्रपति और वाइट हाउस के दुसरे अधिकारीयों के बयानों की समीक्षा करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि राष्ट्रपति के आदेश की आत्मा असंवैधानिक तौर पर इस्लाम के खिलाफ है।

अपील कोर्ट ने यात्रा प्रतिबंध से संबंधित एक निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सफर से संबंधित अध्यादेश पर अपने अगले विचार तक निलंबित कर दिया था। इस से पहले सैन फ्रांसिस्को में स्थापित नाइंथ सर्किट कोर्ट ऑफ़ अपील यात्रा प्रतिबन्ध के खिलाफ फैसला दे चुकी है।

नाइंथ कोर्ट के तीन सदसीय पैनल ने दिसंबर के आखिर में अपने फैसले में कहा था कि राष्ट्रपति इस बारे में कानूनी औचित्य प्राप्त करने में नाकाम हो गये हैं कि देश में उन देशों के लोगों का आना अमेरिकी हितों के लिए नुकसानदेह था। यह उसके बाद से तीसरा ऐसा फैसला है जब दिसंबर के शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यात्रा से संबंधित राष्ट्रपति के अध्यादेश कोर्ट के जरिए अपना रास्ता बनाकर ही असरदार हो सकता है।