सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए तीन तलाक को ‘असंवैधानिक’ व ‘मनमाना’ करार दिया. तीन तलाक पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, ‘इस्लाम का हिस्सा नहीं’ है.
पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दो के मुकाबले तीन मतों से दिए अपने फैसले में कहा कि तीन तलाक को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है.
कोर्ट के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, ‘इस के साथ ही मुस्लिम महिलाओं के लिए नए युग की शुरुआत होगी.’
शाह ने एक बयान में कहा, “मैं इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करता हूं..यह निर्णय किसी की जीत या हार का नहीं है. यह मुस्लिम महिलाओं के मूल संवैधानिक अधिकारों व उनके समानता के साथ जीने के अधिकार की जीत है.”