एयरपोर्ट पर बैठक करने के बावजूद अमित शाह पर कार्रवाई नहीं, निदेशक ने कोर्ट में कहा-दोबारा ऐसा नहीं होगा

सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की पणजी पीठ में गोवा हवाईअड्डे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सार्वजनिक बैठक के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई हुई । कोर्ट में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने अदालत से कहा कि 1 जुलाई को जो कुछ हुआ, वह एक ‘अलग घटना’ थी और दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी।

गोवा हवाईअड्डा के निदेशक भूपेश नेगी ने एक लिखित बयान में कहा, “भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं हो और हवाईअड्डा क्षेत्र व उसके परिसर का ऐसी किसी भी घटना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए।”

भारतीय जनता पार्टी के साथ ही एएआई ने अदालत से कहा कि यह बैठक अचानक आयोजित की गई थी, इसलिए अनुमति की मांग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अदालत ने 1 जुलाई को हुई इस बैठक के दौरान मंच, कुर्सियां, साउंड बॉक्स वगैरह पाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर यह बैठक एकाएक आयोजित की गई थी, तो ये सब चीजें कैसे आईं। इससे यह संकेत मिलता है कि बैठक पहले से तय थी ।

अधिवक्ता ऐरिस रॉड्रिक्स ने याचिका दायर कर 1 जुलाई को डबोलिम हवाईअड्डे पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ की गई बैठक की जांच की मांग की थी । यह हवाई अड्डा भारतीय नौसेना के आईएनएस हंस बेस द्वारा संचालित किया जाता है ।