सिग्नेचर ब्रिज विवाद- अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत

सिग्नेचर ब्रिज पर चार नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी के साथ धक्का-मुक्की करने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई।

विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने विधायक को जमानत देते हुए निर्देश दिया है कि वह जांच में सहयोग करें और मामले से जुड़े साक्ष्य के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित न करें।

ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान की तरफ से अदालत में हाजिर हुए अधिवक्ता अरशाद ने विधायक की गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त करते हुए अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था।

अधिवक्ता ने कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को एक लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत देने पर गिरफ्तार नहीं किया जाए। गौरतलब है कि गत चार नवंबर को सांसद द्वारा न्यू उस्मानपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया था।