सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकारा, कहा- भ्रष्टाचारी सांसदों पर क्या एक्शन लिया बताइए

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार को कालेधन के खिलाफ उठाए गए कदम के बारे में पूरी सूचना न देने को लेकर आपत्ति जताई है।

कोर्ट ने ये आपत्ति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उम्मीदवारों द्वारा इनकम सोर्स का खुलासा करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जताई है।

कोर्ट का कहना है कि दो चुनावों में जिन नेताओं की संपत्ति 500 फीसदी तक बढ़ी है, उनपर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी उन्होंने कोर्ट को कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

हालांकि सरकार का कहना है कि वह चुनाव सुधार के खिलाफ नहीं है लेकिन उसने जरूरी विवरण पेश नहीं किए हैं। यहां तक कि सीबीडीटी द्वारा उसके समक्ष सौंपे गए हलफनामे में दी गई सूचना भी पूरी नहीं थी।

इस मामले में जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि सीबीडीटी हलफनामे में आधी जानकारी दी गई है।

इसकी जानकारी अब तक केंद्र क्यों नहीं दी कि उन नेताओं पर आपका क्या रुख है और आपने अब तक क्या किया है?””

कोर्ट ने इस संदर्भ में 12 सितंबर तक विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा है। इस मामले में कोर्ट में आज भी बहस जारी रहेगी।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव देश के लोकतांत्रिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा है और वे इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्देश का स्वागत करेंगे।