मुंबई: प्रतिबंधित संगठन आईएस के सदस्य होने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप के तहत कल्याण के साकिन अरीब मजीद की जमानत की अर्जी आरोपी के पिता डॉक्टर एजाज़ मजीद के अनुरोध पर जमीअत उलेमा ने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की है, जिसका डायरी नंबर 22076/2018 है, यह सूचना आज यहाँ आरोपी को कानूनी सहायता प्राप्त करने वाली संगठन जमीअत उलेमा महाराष्ट्र कानूनी सहायता कमीटी के प्रमुख गुलज़ार आज़मी ने दी।
Facebook पे हमारे पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करिये
गुलज़ार आज़मी ने बताया कि मुंबई हाईकोर्ट की ओर से आरोपी अरीब मजीद की जमानत की अर्जी ख़ारिज किये जाने के बाद आरोपी के पिता ने स्थानीय जमीअत उलेमा के ज़िम्मेदारों के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दर्ज करने की गुज़ारिश की थी, जिसे मंज़ूर करते हुए एडवोकेट ऑन रिकार्ड फरूख रशीद के जरिये जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई है, जिसपर जल्द सुनवाई संभव है।
अर्जी पर बहस के लिए सीनियर वकीलों की सेवाएं ली जाएँगी। गुलज़ार अहमद के मुताबिक जमानत की अर्जी में दर्ज किया गया है कि मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत ख़ारिज करते हुए कोई ख़ास औचित्य पेश नहीं किया, जबकि अभियोजन पक्ष के तर्क से सहमत होते हुए जमानत की अर्जी को ख़ारिज कर दिया।