अजमेर ब्लास्ट के आरोपी असीमानंद अदालत से बरी, 3 दोषी करार

एनआईए की विशेष अदालत ने आज अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हुए बम विस्फोट के मामले में असीमानंद सहित 6 आरोपियों को बरी कर दिया। बाकी तीन को दोषी करार दिया।

दोषी पाएं जाने वालों में सुनील जोशी, भावेश और देवेन्द्र गुप्ता शामिल हैं।

एनआईए की विशेष अदालत में अब भी फैसला सुनाया जाना जारी है। इस मामले में सज़ा का फैसला 16 मार्च को सुनाया जाएगा।

बता दें कि 11 अक्टूबर 2007 को हुए इस धमाके में तीन लोगों की मौत हो गयी थी जबकि 17 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 2011 में इस केस को एनआईए को सौंप दिया गया था। उसके बाद एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें असीमानंद को मास्टरमाइंड बताया गया था।