बाबा रामदेव के खिलाफ अदालत की अपमान का नोटिस जारी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ने गौतम बुद्धनगर के गावों के किसान सोहन लाल के आवेदन पर नोटिस जारी किया है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेदिक् लिमिटेड, नोएडा के निदेशक योग गुरु बाबा रामदेव, गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ब्रजेश नारायण सिंह और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण वीर सिंह पर अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस जारी किया है।

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा ने गौतम बुद्धनगर के गांव के किसान सोहन लाल के याचिका पर आज यह नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्लॉट नंबर 172-ए और 172 बी के प्राप्त की कानूनी स्थिति को चुनौती दी गई है।

अदालत ने आवेदन पर जवाब तलब किया और विवादित भूमि के यथास्थिति को बरकरार रखने का आदेश दिया। आवेदक की जमीन यमुना क्सप्रेसवे प्राधिकरण के पक्ष में हासिल कर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजली आयुर्वेदिक को दे दी गई थी। अदालत के स्टे आर्डर के बावजूद कंपनी ने आवेदक के पलाट को कांटेदार तार से घेर लिया है। शिकायत किए जाने के बावजूद अदालत के आदेश को नहीं माना जा रहा है।