बाबरी मस्जिद मामला : सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी से शुरू होगी नियमित सुनवाई

नई दिल्ली। अयोध्या में बाबरी मस्जिद-रामजन्म भूमि मालिकाना हक प्रकरण में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर दीवानी अपीलों पर उच्चतम न्यायालय आठ फरवरी को रोज़ाना सुनवाई करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कानूनी विशेषज्ञों के साथ बैठक की और इस सुनवाई की तैयारी को लेकर बातचीत की।

उल्लेखनीय है कि 30 दिसम्बर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसके मुताबिक विवादित क्षेत्र की दो तिहाई जमीन हिन्दुओं और एक तिहाई मुस्लिमों को देने की बात कही गई थी। हालांकि इस फैसले से दोनो ही पक्ष सहमत नहीं थे जिसके बाद दोनों पक्षों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

बोर्ड के एक प्रमुख सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि बोर्ड की राय है कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई कर सभी तथ्यों एवं दस्तावेजों पर गौर किया जाये और जल्द फैसला किया जाये। सभी तथ्यों एवं दस्तावेजों पर गौर और सभी पक्षकारों की बातों को सुना जाना चाहिए तथा मामले में जल्द फैसला भी आना चाहिये।

इस मामले को लेकर 7 फरवरी को और एक बैठक रखी गई है। पूर्व में अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था इस मामले की सभी याचिकाएं पूरी होने के बाद 15 जुलाई 2019 से इस मामले की सुनवाई शुरू करें जिसे अदालत ने नकार दिया था।