उत्तर प्रदेश: यूपी में योगी सरकार सत्ता में आने के बाद बंद करवाए गए अवैध बूचड़खाने बकरीद के मौके पर भी नहीं खुलेंगे।
दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में कौशाम्बी के मोहम्मद इमरान ने बकरीद पर तीन दिनों के लिए अस्थाई तौर पर बूचड़खाने खोले जाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।
इसमें कहा गया था कि बूचड़खाने बंद होने से कुर्बानी में रुकावट पैदा हो रही है और लोगों में बैचेनी का माहौल है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि देश संविधान व कानून से चलेगा किसी की आस्था से नहीं। आस्था के नाम पर पशु वध की मांग नहीं की जा सकती।
गौरतलब है की यूपी में योगी की सरकार बनते ही उन्होंने अविगढ़ बूचड़खानों को बंद करा दिया था और सिर्फ वहीं बूचड़खानों में पशुवध होगा, जिनके पास सरकार की तरफ से लाइसेंस हैं।
पशुवध के कानून के तहत मुर्गा आदि छोटे जानवर बीस और बकरी आदि बड़े जानवर दस की संख्या में काटे जा सकते हैं।
राज्य में अवैध बूचड़खाने बंद हो जाने से प्रदेश में अवैध के साथ वैध मांस का कारोबार भी प्रभावित हुआ था। इसके बावजूद भी सरकार अपने फैसले पर अडिग है।