बांग्लादेश में 14 साल की लड़कियों की शादी को मंजूरी

बांग्लादेश सरकार ने घर वालों की इजाज़त की शर्त पर 14 साल की लड़कियों की शादी को कानून मंजूरी दे दी है। हालाँकि मानवाधिकार संगठनों ने मंगलवार को इसके खिलाफ प्रदर्शन किया।

चाइल्ड राइट्स एडवोकेसी ग्रुप के नूर खान ने कहा कि विशेष परिस्थितियों के मामले में शादी की कोई न्यूनतम आयु तय नहीं की गई है। इससे 14-15 साल की लड़कियों की शादियां आम हो जाएगी।

बांग्लादेश की संसद ने बाल विवाह से जुड़े कानून को सोमवार रात मंजूरी दी थी। इसमें सामान्य तौर पर पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम आयु 21 और लड़कियों की 18 वर्ष ही रखी गई है लेकिन लड़की के प्रेमी संग भाग जाने, रेप या अवैध संबंधों के कारण बच्चा पैदा होने जैसी विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए इसमें छूट दी गई है।

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि बाल विवाह की रोकथाम और महिलाओं-बच्चों के स्वास्थ्य के मामले में बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में जो प्रगति की है, वह इस कानून से ध्वस्त हो जाएगी।