इन नोटों को लेने से मना नहीं कर सकते बैंक

कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर यह अफवाह उड़ी थी कि कट-फटे या रंगे नोट बैंक स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आरबीआई इसका स्पष्टीकरण बैंकों को दे दिया है।  सोशल मीडिया पर फैले अफवाहों के मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25 अप्रैल 2017 को एक पत्र जारी कर जानकारी दी है। साथ ही सभी बैंकों को सख्त हिदायत भी दी है कि ऐसे नोट हर हाल में स्वीकार किए जाएंगे।
गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने पत्रांक 1311 दिनांक 31 दिसंबर 2013 के जरिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें बैंक की स्वच्छ नोट नीति का पालन करने का आग्रह किया गया था।  इसके तहत आम जनता और बैंक अधिकारियों से नोटों पर कुछ भी नहीं लिखने का अनुरोध किया गया था। ऐसे नोट 1 जनवरी 2014 से बैंक स्वीकार नहीं करने की अफवाह उड़ी थी।

इस अफवाहों के बाद उस समय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक अजित प्रसाद ने इन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील के लिए एक पत्र जारी किया था और जनता से बगैर किसी घबराहट के ऐसे नोटों का लेन-देन बैंकों से करने को कहा गया था।

अगर किसी बैंक के अधिकारी या कर्मचारी ने ऐसे नोट लेने से मना किया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी आरबीआई ने निर्देश दिए हैं।

खबरें आ रही थीं कि बैंक कुछ समय से टिप्पणियों वाले या फीके पड़ चुके नोटों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक जीसी तालुकदार के हस्ताक्षर से जारी पत्र में साफ-साफ कहा गया है कि ऐसे नोट जिन पर कुछ लिखा हो, रंग लगा हो या उसका रंग फीका पड़ गया हो, उसे स्वीकार करना है।

केंद्रीय बैंक ने बैंकों से इन नोटों को अनिर्गमनीय नोट मानते हुए उसे प्रचलन से बाहर करने को कहा है। इसका मतलब यह कि यह नोट बैंक तो स्वीकार करेगें लेकिन वही नोट ग्राहकों को वापस नहीं दिया जाएगा।