मुस्लिम सिपाही दाढ़ी रखेगा या नहीं, इसका फैसला पुलिस अधिकारी करेंगे: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम सिपाही को पुलिस की ड्यूटी में रहते हुए दाढ़ी रखने के मामले में एसपी बिजनौर को 2 महीने में नियमों के अनुसार फ़ैसला करने का निर्देश दिया है।

दरअसल आवेदक के वकील का कहना था कि 10 अक्टूबर 1985 के परिपत्र से अधिकारी की अनुमति से मुस्लिम कर्मचारी को दाढ़ी रखने का अधिकार है।

न्यायमूर्ति पीके एसबघील ने पुलिस लाइन में तैनात नईम अहमद के मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। हालांकि इसमें योगी सरकार कोई नया कानून नहीं ला रही है, केवल पुराने कानून ही लागू किया जा सकता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतिम निर्णय पुलिस विभाग के अधिकारियों पर ही छोड़ दिया है कि वह किस मुसलमान सिपाही को दाढ़ी रखने की अनुमति देते हैं और किसे नहीं? यानी कि दाढ़ी रखने की यह एक शर्त है कि दाढ़ी रखने के लिए कप्तान की अनुमति लेनी होगी।