बीते छह और सात जून बीएचयू के सर सुंदर लाल अस्पताल में करीब बीस मरीजों के मौत के केस में दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
आरोप है कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन के बजाय औद्योगिक गैस की सप्लाई की वजह से हुई, जिसका ठेका भाजपा विधायक हर्षवर्धन बाजपेई की कंपनी के पास है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को मौत के कारणों की जांच कर रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
इस याचिका में मौत की वजह ऑक्सीजन की जगह गलत गैस सप्लाई करना कहा गया है।
इसके अलावा कहा गया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई का ठेका इलाहाबाद में नैनी स्थित पारेर हाट इंड्रस्ट्रीयल इंटरप्राइजेज को दिया गया था।
जबकि इस कंपनी के पास मेडिकल गैस के उत्पादन का लाइसेंस नहीं है। याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की गई है।
कोर्ट ने महानिदेशक को एक कमेटी बनाकर मामले की जांच कराने का निर्देश दिया है।
इस मामले में सर सुंदर लाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ओपी उपाध्याय ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान है। लेकिन याचिकाकर्ता का 20 मरीजों की मौत का आरोप निराधार है।