BHU हिंसा मामले में सरकार ने दिए जांच के आदेश

BHU में पिछले सप्ताह भड़की हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने  जांच का आदेश दिया  है।  BHU  परिसर में एक छात्रा से छेड़छाड़ की शिकायत के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय परिसर के भीतर पुलिस के लाठीचार्ज में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और दो पत्रकार घायल हो गये थे।

बीएचयू के कुलपति गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुवाई में जांच का आदेश दिया है, वहीं राज्य सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यह मजिस्ट्रेटी जांच होगी। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह एक ही जांच होगी या दो जांच होंगी।

त्रिपाठी ने दिल्ली में पीटीआई को बताया, ‘‘मैंने घटना के संबंध में जांच का आदेश दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी एच दीक्षित जांच समिति के प्रमुख होंगे।’’ उधर शर्मा ने लखनऊ में कहा, ‘‘बीएचयू अधिकारियों ने घटनाओं के सिलसिले में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिये है।’’ इससे पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शर्मा ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा था कि ‘न्यायिक जांच’ का आदेश दे दिया गया है।

शर्मा ने बाद में स्पष्ट किया, ‘‘गलती से मैंने पहले कहा था कि यह न्यायिक जांच होगी। दरअसल यह मजिस्ट्रेटी जांच होगी।’’