BHU में शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

वाराणसी: बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टॉफ के तकरीबन 400 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया में नियमानुसार आरक्षण लागू नहीं करने का आरोप लगाते हुए डा. आनंद देव राय और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई कर रहते समय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति डीएस त्रिपाठी की बेंच ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस मामले में जवाब तलब किया है। बीएचयू के अधिवक्ता वीके उपाध्याय का कहना था कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टॉफ के करीब 400 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन 11- 2016-17 जारी किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया में 10 अप्रैल 2017 को साक्षात्कार होना था। भर्ती के साथ शर्त थी कि यह भर्तियां हाईकोर्ट में लंबित विवेकानंद तिवारी व अन्य की याचिका पर होने वाले निर्णय पर निर्भर करेंगी। मगर आठ अप्रैल को ही विश्वविद्यालय ने साक्षात्कार निरस्त कर दिया। कोर्ट को बताया गया कि बीएचयू ने इससे पूर्व भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टॉफ की भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 2-2016-17 जारी किया था, जिसे विवेकानंद तिवारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने विवेकानंद तिवारी की याचिका स्वीकार करते हुए उक्त विज्ञापन के अनुसार होने वाली शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी हैं। इसलिए विज्ञापन संख्या 11-2016-17 के तहत की जा रही भर्तियों पर भी रोक लगाई जाए। याची के अधिवक्ता विमलेंदु त्रिपाठी का मानना है कि बीएचयू को एक इकाई मानते हुए विज्ञापन लागू किया जा रहा है जबकि राज्य विश्वविद्यालयों में विभागवार रिक्तियों पर आरक्षण लागू होता है। बीएचयू द्वारा लागू किया जा रहा आरक्षण गलत है। कोर्ट ने प्रकरण को विचारणीय मानते हुए टीचिंग स्टॉफ के चयन पर रोक लगा दी है तथा नॉन टीचिंग स्टॉफ की भर्तियां जारी रखने की छूट दी है। सभी पक्षकारों को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।