बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस भगोरा की सजा पर रोक लगाने से किया इंकार

साल 2002 के सनसनीखेज बिलकिस बानो रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी गुजरात के IPS अधिकारी आरएस भगौरा को बड़ा झटका दिया है।

भगोरा ने बॉम्बे हाईकोर्ट से इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद अपनी उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी।

जिसपर ने कोर्ट ने भगोरा की उम्रकैद पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई करने की कोई ख़ास जरूरत नहीं है, क्योंकि दोषी अधिकारी पहले ही सजा काट चुका है।
इसलिए उन्होंने इस याचिका पर जुलाई के दुसरे हफ्ते सुनवाई करने को कहा है।
भगोरा की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि अगर उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई जाती है तो नियम के मुताबिक़ उन्हें सेवा से ससपेंड कर दिया जाएगा।