पूर्व सांसद और भाजपा नेता के बेटे समेत 4 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

भदोही: पूर्व बसपा सांसद और मौजूदा भाजपा नेता गोरखनाथ पाण्डेय के पुत्र आनंद पाण्डेय समेत चार लोगों को गैंगरेप मामले मे फास्टट्रैक कोर्ट ने चारों आरोपियों को उम्रकैद एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी है।

इससे पहले चारों आरोपी जमानत पर थे। लेकिन इस कसे में कोर्ट का सहयोग न करने पर 3 महीने पहले ही आरोपियों को जेल भेजा गया था।

दरअसल ये मामला 2014 में भदोही के कोइर्राना का है। जहां एक नाबालिग लड़की को जबरन ले जाकर स्कूल में रिवाल्वर की नोक पर गैंगरेप किया गया था। पीड़िता का परिवार का आरोप था कि उनकी बेटी शौच के लिए जा रही थी, जब दो लोग बाइक पर आए और उसे जबरन बैठाकर इलाके के ही एक निजी स्कूल में ले गए।

वहां दो और लोग थे, जिनमें, गोरखनाथ पाण्डेय का बेटा आनंद पाण्डेय, टिंकू सिंह उर्फ अरविंद कुमार, पिंटू सिंह उर्फ आशीष व विकास उर्फ डीके शामिल थे।

इन लोगों ने बंदूक की नोक पर युवती से गैंगरेप किया और उसके बाद उसे मारने की कोशिश में उसे जहरीला पदार्थ भी पिलाया गया। यही नहीं एफआईआर के मुताबिक पिंटू सिंह घटना के बाद पीड़ित के घर गया और उन्हें धमकी भी दी।

इस केस में चारों आरोपियों को कोर्ट ने को गैंगरेप का दोषी पाते हुए उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने के अलावा जहरीला पदार्थ खिलाने मामले में 10-10 साल का सश्रम कारावास और 40-40 हजार रुपये व धमकाने के मामले में 10-10 हजार रुपये जुर्माना के साथ ही दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी।