बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को जोर का झटका, सुनंदा पुष्कर केस में याचिका खारिज

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद और मशहूर वकील सुब्रमण्यम स्वामी को जबरदस्त झटका दिया है। सुनंदा पुष्कर की मौत मामले को लेकर स्वामी द्वारा दी गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनंदा पुष्कर की संदेहास्पद मौत को लेकर 6 जुलाई 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल किया था, जिसमे उनहोंने कोर्ट से अनुरोध किया था कि इस मामले की दोबारा सीबीआई से जांच कराई जाए और उसकी निगरानी कोर्ट खुद करे।

वहीँ केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के वकील ने स्वामी की इस याचिका का विरोध करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि उनकी जांच प्रक्रिया पर शशि थरूर का कोई दबाव नहीं है।
लिहाजा, स्वामी का यह आरोप कि थरूर के दबाव में सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच को उलझाया जा रहा है, बेबुनियाद है।

अदालत ने स्वामी द्वारा दी गई जानकारी पर एतराज जताते हुए कहा कि इसे पहले ही अदालत के सामने पेश करना चाहिए था। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि यह पीआईएल की जगह संभवत: किताबी उदाहरण की तरह पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) लगता है।

आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर जनवरी 2014 में दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में मृत पाई गई थी।