भाजपा विधायक के बेटे को सजा: जानें आखिर क्या है पूरा मामला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले में लगभग छह वर्ष पूर्व हुए बहुर्चिचत गोलीकाण्ड में अदालत ने कटरा बाजार से भाजपा विधायक बावन सिंह के बेटे समेत दोनों पक्षों के छह लोगों को सजा सुनाई है। जिसमे भाजपा विधायक बावन सिंह के पुत्र वैभव सिंह को दो अलग-अलग आरोपों में दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की कैद तथा 16 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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खबर के मुताबिक, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने बताया कि आठ मई 2012 को शहर के एक प्रतिष्ठित नर्सिंग होम में वाहन पार्किंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद में चली गोली से गौरव की मौत हो गई थी, जबकि नर्सिंग होम का सुरक्षा गार्ड सुरेश कुमार पाण्डेय गंभीर रूप से घायल हो गया था।

इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से थाना नगर कोतवाली में अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। दूसरे पक्ष के मुकदमे में विधायक के दूसरे पुत्र वैभव सिंह का भी नाम शामिल था।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश महेश नौटियाल ने गुरुवार को भाजपा विधायक बावन सिंह के पुत्र वैभव सिंह को दो अलग-अलग आरोपों में दोषी करार दिया और उन्हें सात-सात साल की कैद तथा 16 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

वहीँ अदालत ने नर्सिंग होम पक्ष के चन्द्रमोहन मिश्रा, विश्वास पाण्डेय, पवन मिश्रा, सुरेश कुमार पाण्डेय तथा अवधेश तिवारी को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई।