पटना: कोर्ट ने बिहार के बोधगया ब्लास्ट मामले में सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में आरोपी को 31 मई को सजा सुनाई जाएगी। इस ब्लास्ट का मुखिया हैदर अली था। इनके साथ इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजीबुल्लाह अंसारी को भी शामिल बताया गया है। जो अभी बेउर जेल में बंद है।
बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 11 मई 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला 25 मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। जिसके आज यह फैसला सुनाया है।
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बता दें कि 7 जुलाई 2013 की सुबह बोधगया में एक के बाद एक 9 बम धमाके हुए थे और तीन अलग-अलग जगहों से जिंदा बम भी बरामद किया गया था। इन घटनाओं में दो भिक्षु घायल हो गए थे।
Bihar: All five accused in 2013 Bodhgaya blast found guilty by Patna court. Next hearing on May 31 pic.twitter.com/InW3RUaljg
— ANI (@ANI) May 25, 2018
सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 6 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। छठा आरोपी नाबालिग था। इस कारण उसके मुकदमे को ट्रायल के लिए गायघाट स्थित जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेज दिया गया था। वहां से उसे बोधगया और गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 3-3 वर्ष की सजा हो चुकी है।