लखनऊ: अखिलेश सरकार में मज़हर हुसैन उर्फ बुक्कल नवाब को गलत तरीके नदी की ज़मीन का मुआवज़ा देने के मामले शासन 8 करोड़ की रिकवरी करने जा रही है। इसके लिए शासन ने बुक्कल नवाब को नोटिस भी भेजी है। यह जानकारी बुधवार को महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को दी। इसके साथ ही हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता हरी सिंह ने 2010 में भी उन्हें 9 करोड़ रुपये मुआवजा इसी तरह दिए जाने की सूचना दी है। हाईकोर्ट ने बुधवार को जस्टिस सुधीर अग्रवाल को महाधिवक्ता यूपी शासन ने अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी दी। उनका कहना था कि करीब आठ करोड़ रुपये गलत तरीके से मुआवजा के रूप में बुक्कल नवाब को दिया जाना पाया गया है। इसके बाद रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए नोटिस भी उन्हें दिया जा जा चुका है। इसके बाद हाईकोर्ट ने शासन की कार्रवाई की पूरी जानकारी अगली सुनवाई तक मांगी है। अब हाईकोर्ट ने 23 मई को सुनवाई की तारीख तय की है।