2 साल के बच्चे पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज, थानेदार दे रहा है सरेंडर कराने की धमकी

पटना:  जिसे ठीक से चलना नहीं आता, जिसे ठीक से बोलना नहीं आता, जो अपने मां के आंचल में ही सिमटा है, वो क्या किसी महिला से छेड़छाड़ कर सकता है?

लेकिन पुलिस कई बार ऐसी लापरवाही कर जाती है जिसका खामियाज़ा बेकसूर लोगों को भुगतना पड़ता है। खबर पूर्वी चंपारण के पताही थानाक्षेत्र की है।

पताही में 2 साल के एक लड़के पर 35 साल की महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। हैरानी की बात ये है कि थाने का इंस्पेक्टर पिछले एक महीने से बच्चे को सरेंडर करने के लिए धमकी दे रहा है।

इस बच्चे पर पुलिस ने अनैतिक तस्करी अधिनियम और धारा 379 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

दरअसल गांव की महिला ने बच्चे पर शोषण करने और उसकी सोने की चेन छीनने का आरोप लगाया है। महिला ने इस मामले की शिकायत 15 मार्च को पुलिस थाने में दर्ज कराई थी और जबसे ही बच्चे के परिवारवालों पर दवाब बनाया जा रहा है कि बच्चे द्वारा सरेंडर किया जाए।

इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए बच्चे के पिता ने कहा कि जिस महिला ने उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज कराया है पहले उसके पति और ग्राम प्रधान ने मिलकर उनकी पिटाई की थी। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बच्चे के पिता ने कहा कि बदले की भावना से महिला ने प्रधान के साथ मिलकर मेरे बेटे के खिलाफ थाने में झूठी रिपॉर्ट दर्ज कराई है।

उन्होंने कहा कि पता ही थाने के इंस्पेक्टर कन्हैया प्रसाद महिला के पति पर से केस को वापस लेने का दवाब बना रहे है। कहीं कोई कार्रवाई न होता देख पीड़ित के पिता ने डीआईजी अनिल किशोर यादव से मदद की गुहार लगाई जिसके बाद उन्होंने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। डीआईजी के आदेश देने के बावजूद अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।