हुकूमत गुजरात ने आज आई पी एस ओहदेदार राहुल शर्मा की दरख़ास्त की मुख़ालिफ़त की जिसने फ़ोन काल रिकॉर्ड्स की सीडीज़ ( CDs) नानावती कमीशन के इजलास पर पेश की है जिनका ताल्लुक़ 2002 के फ़िर्कावाराना फ़सादाद के दौरान की हुई टेलीफ़ोन काल से है।
आई पी एस राहुल शर्मा के ख़िलाफ़ CAT के इजलास पर दाख़िल कर्दा फ़र्द-ए-जुर्म को चैलेंज करते हुए हुकूमत गुजरात ने कहा कि वो कमीशन्स और इंक्वायरी एक्ट (CIA) के तहत असतसनी का दावे नहीं कर सकते । रियास्ती हुकूमत के मुशीर क़ानूनी भास्कर ताना ने शर्मा की दरख़ास्त की इस बुनियाद पर मुख़ालिफ़त की कि CIA की दफ़ा 6 , गवाह को ब्यानात के ख़िलाफ़ जो कमीशन के इजलास पर दीए गए हों तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है लेकिन दस्तावेज़ात दाख़िल करने पर वो इस दफ़ा के तहत असतसनी का मुस्तहिक़ क़रार नहीं पाता।