केन्द्र सरकार ने कहा : मेजर आदित्य के खिलाफ एफआईआर वैध नहीं

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि शोपियां फायरिंग मामले में मेजर आदित्य के खिलाफ दर्ज जम्मू-कश्मीर पुलिस की एफआईआर वैध नहीं है क्योंकि एफआईआर दर्ज करने से पहले केन्द्र से इजाजत नहीं ली गई। कोर्ट इस मामले में 24 अप्रैल को अंतिम सुनवाई करेगा।

केन्द्र सरकार ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कही है। केन्द्र सरकार ने ये अर्जी मेजर आदित्य के पिता लेफ्टीनेंट कर्नल कर्मवीर सिंह की पहले से लंबित याचिका में दाखिल की है।

कर्मवीर सिंह ने याचिका में मेजर आदित्य के खिलाफ दर्ज एफआइआर रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज एफआईआर के आधार पर फिलहाल किसी भी जांच पर रोक लगा रखी है। कर्मवीर सिंह ने अपनी याचिका में केन्द्र सरकार को भी पक्षकार बना रखा है।