सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को बजाने की अनिवार्यता समाप्त

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान को अनिवार्य रूप से बजाने की पाबंदी समाप्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 30 नवंबर, 2016 के अपने अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए आज यह फैसला सुनाया है।

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गौरतलब है कि अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को बजाना अनिवार्य कर दिया था। और उस में दर्शकों को खड़ा होना भी अनिवार्य था। जबकि विकलांग लोगों को इस आदेश से छूट दी गई थी।

जस्टिस मिश्रा ने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि सिनेमाघरों के खास इख़्तियार पर यह निर्भर होगा कि वह राष्ट्रगान बजाते हैं या नहीं। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर राष्ट्रगान बजाय जाता है तो दर्शकों से उम्मीद की जाती है कि वह इसका सम्मान करें।

अदालत का संशोधन आदेश कल की केंद्रीय सरकार के उस शपथपत्र के बाद आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को बजाना फिलहाल अनिवार्य न करें।