असम में नागरिकता का मामला: मुक़दमा को जस्टिस रंजन गगोई की बेंच में ट्रांसफर करने की मांग

नई दिल्ली: नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन (एनआरसी) और डी वोटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचों में सुनवाई हुई और दोनों मुकदमे अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिए गए, जबकि सोमवार को हुई सुनवाई की सबसे अहम बात यह रही कि जमीअत उलेमा ए हिन्द की ओर से मनाग किया गया कि एनआरसी के मामले को जस्टिस रंजन गगोई की बेंच में ट्रांसफर किया जाए जहाँ पहले से इस मामले की सुनवाई चल रही है। इसलिए अदालत ने कहा कि इसका फैसला चीफ जस्टिस ही करेंगे, लिहाज़ा एक सप्ताह के अंदर अंदर उनको आवेदन देनी होगी।

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स्पष्ट रहे कि जस्टिस रंजन गगोई की बेंच ने पंचायत सर्टिफिकेट के मामले में गोहाटी हाईकोर्ट के फैसले को ख़ारिज किया था और जनता के हक में फैसला दिया था, जमीअत उलेमा और पीड़ितों को उम्मीद है कि अगर इस बेंच में मुक़दमा ट्रांसफर हुआ तो यह उनके लिए बेहतर होगा।