मुश्किल में उद्योगपति जिंदल, सरकार को गलत जानकारी देकर गुमराह करने का आरोप

एक विशेष अदालत ने उद्योगपति नवीन जिंदल समेत छह लोगों के खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में समन जारी किया है। इन सभी पर सरकार को गलत जानकारी देकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को 4 सितंबर को अदालत में पेश होने को कहा है।

दरअसल, यह मामला मध्यप्रदेश में उर्तन उत्तरी कोयला ब्लॉक आवंटन में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पहली नजर में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला बनता है। बता दें कि यह दूसरा मामला है जिसमें जिंदल को आरोपी बनाया गया है।

इससे पहले जिंदल पर झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित मामले में पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारि नारायण राव और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ आरोपी रहे हैं।

उर्तन उत्तरी कोयला ब्लॉक आवंटन में जिंदल के अलावा जिन लोगों को समन जारी किया गया किया गया है, उनमें जिंदल स्टील एंड पावर लि. (जेएसपीएल), कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता डी.एन. अबरोल, तत्कालीन वाइस चेयरमैन और सीईओ विक्रांत गुजराल, पूर्व उप-प्रबंध निदेशक आनंद गोयल और पूर्व निदेशक (वित्त) सुशील मारु शामिल हैं।

सीबीआई के मुताबिक, इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने जनवरी, 2007 में हुई जांच समिति के सामने अपने आवेदन में गलत जानकारी और आकड़े पेश किए, ताकि मध्यप्रदेश में कोयला ब्लॉक हासिल किया जा सके। इस सभी पर आरोप है कि इन्होंने गलत तरीके से लाभ के लिए कोयला मंत्रालय के साथ धोखाधड़ी की है। बता दें कि कोयला मंत्रालय ने अक्तूबर, 2009 में कंपनी को आवंटन पत्र दिया था।