उच्चतम न्यायालय ने बिहार के एक पूर्व मंत्री की नाबालिग बेटी से कथित छेड़छाड़ के मामले में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व नेता ब्रजेश पांडेय को आज अग्रिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।
बिहार सरकार की ओर से वकील शोएब आलम ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि कथित छेड़छाड़ में पांडेय की भूमिका थी और सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।
आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने अदालत में कहा कि यह अग्रिम जमानत देने के लिहाज से उपयुक्त मामला है।
तब पीठ ने पांडेय को जमानत की शर्त के रूप में जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया।
पिछले साल दिसंबर में इस संदर्भ में मामला दर्ज किया गया था।