गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में हुए ऑक्सीजन की कमी से मासूमों की मौतों के मामले में डा. कफील सहित सात अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं।
अब तक पुलिस उन्हें पूछताछ में सहयोग करने के लिए संदेश भिजवा रही थी। उधर पुलिस उनके खिलाफ गैर जामनती वारंट लेने के प्रयास में भी जुटी रही। विवेचक अभिषेक सिंह ने फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम महेन्द्र प्रताप सिंह की अदालत में गैर जमानती वारंट के लिए आवेदन किया जिस पर अदालत ने फरार चल रहे सातों अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
वही डॉ.कफील खान खिलाफ भी वारंट जारी हुआ। पुलिस अपनी विवेचना में डा. कफिल को गंभीर आरोपी मान रही है। डा. कफिल के यहां अब तक कई बार दबिश दे चुकी है। ऐसा भी माना जा रहा है कि विवेचना में डा. कफिल पर पुलिस कुछ और गंभीर धारायें बढ़ा सकती है। इसकी भी तैयारी शुरू हो गई है।
ज्ञात रहे की डॉ.कफील खान पर आरोप है कि ऑक्सीजन ख़त्म होने की बात उन्होंने अधिकारियों तक समय से नहीं पहुंचाई। इसके अलावा इनपर प्राइवेट प्रैक्टिस का भी आरोप है।