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केरल लव जिहाद मामले में कोर्ट ने दिया NIA को जांच के आदेश

दिल्ली : केरल में कथित लव जिहाद के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और एनआईए से जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि एक बालिग महिला ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन और शादी कर ली है, तो उसे अपने पति से अलग कैसे किया जा सकता है।

एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि क्या महिला के तार अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से जुड़े हैं। इसके अलावा कोर्ट ने लड़की के पिता से भी जवाब मांगा है, क्योंकि वो महिला फिलहाल अपने पिता के साथ किसी अज्ञात जगह पर रह ही है।

इससे पहले कोर्ट ने केरल पुलिस को आदेश दिए थे कि वो इस केस से जुड़ी सभी जानकारी एनआईए को सौंप दे। इससे पहले कोर्ट ने पुलिस को मामले की सख्त जांच के लिए कहा था।

केरल हाईकोर्ट इस शादी को रद्द कर चुका है, जहां इसे ‘लव जेहाद’ का मामला बताया था। वहीं, शादी रद्द किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पति का कहना है कि उसकी पत्नी(पूर्व) बालिग है और किसी से भी शादी करने के साथ ही किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है।

वही सुप्रीम कोर्ट ने लड़की के पिता को भी आदेश दिया है कि वो 10 दिनों के भीतर ऐसे कागजात प्रस्तुत करे, जिसमें लड़की को बहला-फुसलाकर शादी कराई गई है।

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