कोर्ट ने किया श्रीदेवी की मौत की जांच करने से इंकार

नई दिल्ली: 54 साला अभिनेत्री की होटल में अचानक होने वाली मौत की नये सिरे से भारत की प्रशासन की ओर से जांच कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।

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लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए अभिनेत्री के मौत की दोबारा जांच कराने से इंकार कर दिया। बोलीवुड हंगामा के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य के सुनील सिंह नामी शख्स की ओर से ‘पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (पीआईए) यानी जनता की दिलचस्पी के तहत श्रीदेवी के मौत की जांच की याचिका दायर की थी।

सुनील सिंह की ओर से पिछले महीने 9 मार्च को अदालत में दायर की गई याचिका में अदालत से गुहार लगाई गई थी कि जनता की ख्वाहिशों के मद्देनजर रखते हुए अभिनेत्री की घटनातमक मौत की दोबारा जाँच के आदेश दिया जाए।