दिल्ली HC ने अरनब को लगाई फटकार, कहा- शशि थरूर को जबरन परेशान न करें

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शशि थरूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अरनब गोस्वामी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने अरनब गोस्वामी को निर्देश देते हुए कहा है कि सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में शशि थरूर को जबरन परेशान ना करें।

इसके साथ ही कोर्ट ने चैनल को सलाह देते हुए कहा कि इस मामले में शशि थरूर के खिलाफ चैनल को ‘मिसरिपोर्टिंग’ करने से बचना चाहिए और थरूर के चुप रहने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए।

बता दें कि इससे पहले भी 29 मई 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरनब गोस्वामी को निर्देश देते हुए कहा था कि आप अपने चैनल पर इस तरह से किसी का नाम(थरूर) नहीं ले सकते। इस मामले में कोर्ट ने अरनब गोस्वामी और उनके चैनल को नोटिस भी जारी किया था।

ग़ौरतलब है कि रिपब्लिक टीवी ने 8 से 13 मई के बीच शशि थरुर की पत्नी की मौत से संबंधित मामले में खुलासा करने का दावा किया था। थरूर का आरोप है कि रिपब्लिक टीवी ने चैनल पर कुछ रिकॉर्डिंग को सनसनीखेज तरीके से दिखाया, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। 

इसी बात को लेकर शशि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में 27 मई को रिपब्लिक टीवी और उसके एडिटर अर्णब गोस्वामी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।