नई हज नीति पर मोदी सरकार और केंद्रीय हज समिति को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट नई हज नीति के मामले में केंद्र सरकार और केंद्रीय हज समिति को नोटिस भेजकर 11 अप्रैल तक जवाब माँगा है।
कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल और न्यायमूर्ति हरिशंकर की बेंच ने नई हज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करते हुए अल्पसंख्यक मंत्रालय और हज कमेटी को नोटिस भेजा है।

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एडवोकेट गोरव बंसल की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि नए हज नीति कुछ प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के तहत दी गई समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।

आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की कमीटी की रिपोर्ट के बाद नई हज नीति में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों के हज के लिए जाने पर रोक लगा दी गई है। यह नीति 2018 से 2022 की यात्रा के लिए है।