दिल्ली हाईकोर्ट ने राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनिप्रित की जमानत की याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले हाईकोर्ट ने पूछा था कि पहले आप यह बताइये कि आपने याचिका यहां क्यों दाखिल की? हनीप्रीत के वकील ने कहा कि वह याचिका दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे दिल्ली में गिरफ्तार हो सकती हैं. दिल्ली उच्च न्यायालय ने हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा अगर हनीप्रीत भाग नहीं रहीं तो फिर सरेंडर कर दे. हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्य ने जैसे ही जज के सामने जमानत की मांग रखी तो चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने हंस कर पूछा, ‘हनीप्रीत कहां है.’ जवाब में वकील प्रदीप आर्य ने कोर्ट को बताया की हनीप्रीत की जान को खतरा है. हनीप्रीत के वकील ने कोर्ट में अर्जी लगाते हुए जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई की मांग की. इस पर चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने कहा, ‘आप ऐसे क्यों दिखा रहे हैं जैसे कि आप कोई केस लाए हों. कोर्ट की नजर में एक आरोपी की अर्जी है उसको खास तवज्जो नहीं दी जा सकती. हनीप्रीत की तरफ से याचिका में कहा गया कि उसने हाईकोर्ट के अलावा किसी दूसरी कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की है. वकील ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेवजह उसके खिलाफ़ माहौल बनाया गया है और उसकी जान को खतरा है.